सड़क सुरक्षा माह : आरटीओ विभाग में कार्यशाला का आयोजन, बीमा का बताया महत्व

सड़क सुरक्षा माह: आरटीओ विभाग में कार्यशाला का आयोजन, बीमा का बताया महत्व

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सड़क सुरक्षा माह : आरटीओ विभाग में कार्यशाला का आयोजन, बीमा का बताया महत्व
सड़क सुरक्षा माह: आरटीओ विभाग में कार्यशाला का आयोजन, बीमा का बताया महत्व

सहारनपुर : सड़क सुरक्षा माह-2023 के क्रम में शनिवार को टीपी नगर आरटीओ कार्यालय में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के सहयोग से वाहन व्यवसायियों व वाहन चालकों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें बीमा कराने से मिलने वाले लाभों एवं बीमा न होने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

संभागीय परिवहन कार्यालय में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि ने थर्ड पार्टी बीमा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी, सहायक सम्भगीय परिवहन अधिकारी प्रशासन महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये बीमा की महत्ता समझना बेहद आवश्यक है।

यदि वाहन चालक के पास ड्राइविग लाइसेंस है और वाहन के सभी प्रपत्र वैध है, तो दुर्घटना होने पर घायल या मृत व्यक्ति के मुआवजे का भुगतान नियमानुसार बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है, उन्होंने बताया कि सरकार ने थर्ड पार्टी बीमा सभी वाहनों के लिये अनिवार्य कर दिया है तथा न कराने की स्थिति में चालान संबंधी कार्यवाही की जा सकती है।

सम्भागीय निरीक्षक(प्राविधिक) अमित सैनी ने बताया कि वाहन का बीमा न होने पर किसी प्रकार का वाहन संबंधी कार्य नहीं हो सकता, उन्होंने सभी से अपील की है कि बिना बीमा के वाहन का संचालन कदापि न करें, इस अवसर पर हेलमेट अवश्य लगाने, शराब पीकर या नशा करके वाहन नहीं चलाने, गाड़ी चलाते समय मोबाईल पर बात नही करने।

चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करने, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाने, सड़क पर ओवरटेक नहीं करने, बिना ड्राईविंग लाईसेंस के गाड़ी नहीं चलाने आदि के नियमो का पालन करने के विषय में सहित अन्य सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन हेतु शपथ भी दिलाई गई।

रिपोर्ट- सोनु राणा

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