पार्षद प्रतिनिधि सहित चार के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मारपीट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज नाबालिग युवती के साथ भी मारपीट का आरोप
पार्षद प्रतिनिधि सहित चार के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मारपीट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज नाबालिग युवती के साथ भी मारपीट का आरोप
रुद्रपुर : कोतवाली पुलिस ने भूत बंगला के पार्षद मौ जाहिद के प्रतिनिधि परवेज़ कुरैशी सहित चार अन्य के खिलाफ मारपीट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
पीड़िता ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका पति इरफान मोहल्ले में ही आशु टेलिकॉम के नाम से दुकान चलाता है।
पीड़ित की पत्नी रुखसाना ने बताया मौहल्ले के रहने वाले निसार पुत्र ऐना रसूल परवेज़ कुरैशी पुत्र जाबिर हुसैन, विक्की उर्फ डीके पुत्र दिलाशाद बेग व राजा पुत्र साबिर उसके पति की दुकान पर एक राय होकर आए।
उस समय उनके हाथों में राड, डन्डे भी मौजूद थे। आरोप है कि 08 सितंबर की देर रात करीब 10.00 बजे निसार परवेज़ विक्की राजा अपने तीन चार साथियों के साथ एक राय होकर उसके पति की दुकान पहुंचे।उस समय उनके हाथों में लोहे की राडे कापा डन्डे और अवैध तमंचे थे।
इन सभी ने एक राय होकर उसके पति इरफान पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि लोहे की रांडों और डन्डो तथा तमंचे की बांटो से इरफान को बुरी तरह लहुलुहान कर दिया।इस हमले में इरफान के सर पर गंभीर चोटे आई। वहीं इरफान बेहोश होकर गिर पड़ा।
जिसके बाद उक्त लोग उसे दुकान से बाहर एक गली में ले गए जहां उन्होंने फिर इरफान के साथ मारपीट की वही पिता को बचाने आई नाबालिग बेटी के साथ भी इन लोगों ने मारपीट की शोर शराबा सुनकर जब मौहल्ले के लोगों जमा हो गए तो यह लोग भाग खड़े हुए।
मामले की तहरीर रम्पुरा पुलिस चौकी को सौंपी गई थी।इस मामले को गंभीरता लेते हुए चौकी प्रभारी केसी आर्या ने इन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पार्षद प्रतिनिधि बोलें मेरा नाम रंजिश के तहत दर्ज कराया पार्षद प्रतिनिधि परवेज़ कुरैशी ने इस मामले में उनकी भूमिका नहीं होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान वह खेड़ा स्थित मस्जिद में एक बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उनका नाम इस मामले में बिना किसी कारण घसीटा जा रहा है।
जबकि उनका इस मामले में दूर-दूर तक कोई सरोकार नहीं है। पीड़ित का आरोप आरोपियों को बचा रही पुलिस इस मामले में पीड़ित इरफान का दावा है कि उसे जान से मारने की नियत से उस पर जानलेवा हमला किया गया था। आरोपित के हाथों में अवैध तमंचों सहित लोहे की राडे लाठी डंडे मौजूद थे।
लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ मारपीट की मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया । जबकि इस मामले में पुलिस को धारा 307 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। पीड़ित का कहना है कि वह इंसाफ के लिए आला पुलिस अधिकारियों की चौखट पर दस्तक देगा।
संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट
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