बदायूं : पांच वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 25 साल कैद, एक लाख जुर्माना
कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि जुर्माने की रकम जमा होने पर पीड़ित बालिका को संपूर्ण धनराशि बतौर मुआवजा दी जाए।

करीब एक साल पहले पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में नामजद व्यक्ति को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तृतीय सुबोध वार्ष्णेय ने मुजरिम करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषसिद्ध मुजरिम पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना हजरतपुर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने छह अक्तूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पांच वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। कुछ देर बाद बच्ची ने बताया कि धर्मवीर वाल्मीकि ने उसके साथ गलत काम किया है। वादी ने धर्मवीर उर्फ धुड़म्बे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सुबोध वार्ष्णेय ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी जितेंद्र कुमार सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने धर्मवीर को मुजरिम करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि जुर्माने की रकम जमा होने पर पीड़ित बालिका को संपूर्ण धनराशि बतौर मुआवजा दी जाए।
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